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रोहांसी में 3 बजे नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हुआ शपथ ग्रहण, 3.30 बजे हाईकोर्ट की रोक

स्टे ऑर्डर • नगर पंचायत पहुंचे थे सांसद व कई भाजपा नेता, उनकी मौजूदगी में ही आदेश लेकर पहुंचे उप सरपंच

रोहांसी नगर पंचायत में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक लगा देने से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण को शून्य कर दिया गया है। ज्ञात हो कि नव गठित नगर किरण बघेल पंचायत रोहांसी में 27 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत रोहांसी में – प्रतिनिधियों की नियुक्त किया गया था जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है।

17 सितंबर को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह 3 बजे के आसपास हुआ और आधे घंटे बाद, हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर ने इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया। सरकार ने ईश्वर बघेल को अध्यक्ष, भरत साहू को उपाध्यक्ष और काशी साहू, इंदु कुमार साहू, कौशल फेकर, दिलीप कन्नौजे और शीतल साहू को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। यह भी बता दें कि रोहांसी की सरपंच, उप सरपंच

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद उन्हें हटाकर नई नियुक्ति कर दी गई थी।

इन नियुक्तियों के खिलाफ निर्वाचित सरपंच किरण बघेल, उप सरपंच नंदेश्वर साहू सहित 19 अन्य सदस्यों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं में उमा साहू, डीगेश्वरी साहू, संतोषी साहू, जागेश्वर साहू, सुनीता यादव, हेम कुमार साहू, सोहन लाल, धनेश्वरी साहू, निर्मला साहू, ने घनश्याम सेन, उमेश साहू, खुमेश, रेखा साहू, देवशंकर, लक्ष्मी, बुधारा, कांति बघेल, और मोथन साहू शामिल थे। उन्होंने सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को सुनवाई के बाद सरकार द्वारा नियुक्त समिति की नियुक्तियों पर रोक लगा दी। इस निर्णय के बाद नगर पंचायत रोहांसी की राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो गई है। निर्वाचित सरपंच और अन्य सदस्यों द्वारा लगाई गई याचिका ने सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में भी हलचल मच गई है।

शपथ ग्रहण के बाद एसडीएम को सौंपी आदेश की प्रति

सितंबर को नगर पंचायत में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नगर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख रूप से भाजपा नेता और सांसद कमलेश जांगड़े, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष नंद कुमार वर्मा, नगर पंचायत पलारी के अध्यक्ष यशवर्धन मोनू वर्मा, और हेमंत साहू शामिल थे। इन्हीं अतिथियों के सामने
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके थे सरपंच व उप सरपंच
शपथ
नए अध्यक्ष समेत पांचों सदस्यों की भूमिका शून्य
11 सितंबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त इस समिति पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। कोर्ट का यह आदेश शपथ ग्रहण के बाद आया। इस आदेश के बाद नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांचों सदस्यों की भूमिका अब पूरी तरह से शून्य हो गई है। अब अंतिम परिणाम आने तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता।
शपथ ग्रहण के बाद एसडीएम को सौंपी आदेश की प्रति
ही शपथ ग्रहण के बाद कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर उपाध्यक्ष नदेश्वर साहू पहुंच गए जो एसडीएम को कोर्ट की कॉपी सौप कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही। एसडीएम सीमा ठाकुर ने सभी नव-नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई। समारोह के दौरान पूरे नगर में खुशी और उत्साह का माहौल था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी।
अधिकारों का हनन कर
रही सरकारः किरण बघेल नगर पंचायत रोहांसी की निर्वाचित सरपंच किरण बघेल ने राज्य सरकार की नियुक्ति पर तीखा बयान देते हुए आरोप लगाया है कि सरकार निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन कर रही है। बिना उचित प्रक्रिया के नई नियुक्तियों को लागू किया गया है।
अब शासन के आगामी आदेश का इंतजार: एसडीएम सीमा ठाकुर ने मामले में कहा कि कोर्ट

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